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कन्नौज के इत्र कारोबारी पीयूष जैन को इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली जमानत, सेवाकर अधिनियम में दर्ज है मुकदमा...

ब्यूरो रिपोर्ट-सुरेश सिंह

प्रयागराज : जनपद में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कन्नौज के इत्र कारोबारी पीयूष कुमार जैन की जमानत अर्जी बृहस्पतिवार को मंजूर कर ली है, कोर्ट ने टिप्पणी की कि पीयूष जैन का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है इसलिए तथा पासपोर्ट ना होने के कारण से देश से भागने का कोई डर नहीं है साथ ही सीमा शुल्क अधिनियम के तहत पहले ही जमानत मिल चुकी है, कोर्ट ने 10 लाख रुपए नगद और इतनी ही राशि के दो जमानतदार के साथ जमानत मंजूर कर ली है, मामला न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी के यहां लगा था, वस्तु एवं सेवाकर आसूचना महानिदेशालय डीजीजीआई ने पीयूष कुमार जैन के खिलाफ केंद्रीय वस्तु एवं सेवाकर अधिनियम 2017 के तहत अपराध के संबंध में आपराधिक मामला दर्ज कराया था ।

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