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प्रभारी जिला जज श्रीमती श्रीन जैदी ने शिवा की अर्जी जमानत की खारिज...

रिपोर्ट- शिवरतन


कौशाम्बी : वादी मुकदमा अभिषेक पुत्र निरंजन लाल निवासी ग्राम त्रिलोकपुर थाना सैनी जनपद कौशांबी में दिनांक 20 अप्रैल 2025 को थाना सैनी में प्रार्थना पत्र दिया कि पड़ोस के अभियुक्त गढ़ ने सार्वजनिक नाली में ईंट लगकर घर निकासी पानी को रोके थे जिसका विरोध वादी की मां कन्या देवी ने किया तो सभी अभियुक एक राय होकर मारने पीटने लगे जिससे कन्या देवी को सिर व आंख में गंभीर चोटे आई जिसका इलाज सरकारी अस्पताल सिराथू मंझनपुर व स्वरूपरानी प्रयागराज से हुआ जो अभियुक शिवा की जमानत प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में दाखिल किया गया जो बचाव पक्ष के अधिवक्ता व राज्य सरकार की ओर से d.g.c. क्रिमिनल कौशांबी श्री सोमेश्वर कुमार तिवारी के तर्कों को सुनकर व अवलोकन कर प्रभारी जिला जज श्रीमती श्रीन जैदी कक्ष संख्या 3 द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किया गया

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