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Patanjali : बाबा रामदेव की कम्पनी को सुप्रीम कोर्ट ने भेजा अवमानना नोटिस, विज्ञापनों पर लगा गुमराह करने का आरोप...

रिपोर्ट-न्यूज़ एजेंसी 

लखनऊ : सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को योग गुरु बाबा रामदेव की कम्पनी पतंजलि आयुर्वेद को उसके प्रोडक्ट्स के बारे में अदालत में किए गए वादे और उनकी औषधीय प्रभावकारिता का दावा करने वाले बयानों के उल्लंघन के लिए कड़ी फटकार लगाई है, न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति ए अमानुल्लाह की पीठ ने पतंजलि आयुर्वेदिक और उसके प्रबंध निदेशक को नोटिस जारी करके पूछा है कि क्यों ना उनके खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू की जाए, आपको बतादें कि पिछले साल 21 नवंबर को पतंजलि आयुर्वेद का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिया था कि अब से कानून का कोई उल्लंघन नहीं होगा, विशेष रूप से उत्पादों के विज्ञापन या ब्रांडिंग से संबंधित और पतंजलि उत्पादों की औषधीय प्रभावकारिता का दावा करने वाले या किसी भी प्रणाली के खिलाफ कोई आकस्मिक बयान या दावा किसी भी रूप में मीडिया को जारी नहीं की जाएगी, इसी क्रम में सुप्रीम कोर्ट ने तब रामदेव द्वारा सह-स्थापित और हर्बल उत्पादों में कारोबार करने वाली कंपनी को कई बीमारियों के इलाज के लिए अपनी दवाओं के बारे में विज्ञापनों में झूठे और भ्रामक दावे करने के खिलाफ चेतावनी दी थी, सुप्रीम कोर्ट इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आईएमए की याचिका पर सुनवाई कर रही है जिसमें टीकाकरण अभियान और आधुनिक दवाओं के खिलाफ रामदेव द्वारा बदनामी का अभियान चलाने का आरोप लगाया गया है ।

सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद पतंजलि फूड्स लिमिटेड ने अपनी सफाई में बताया कि सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणियां आई है वो पतंजलि फूड्स लिमिटेड पीएफएल से संबंधित नहीं हैं पीएफएल एक स्वतंत्र लिस्टेड कंपनी है जो केवल एडिबल ऑयल और एफएमसीजी के क्षेत्र में काम करती है सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का असर पतंजलि फूड्स लिमिटेड के नियमित व्यवसाय संचालन या वित्तीय प्रदर्शन पर कोई असर नहीं पड़ता है फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से ओम बन्ना का आदेश आने के बाद पतंजलि प्रोडक्टों को लेकर चर्चाएं तेज हो गई है ।
Patanjali Products : Ayurvedic Medicine Baba Ramdev

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