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बलात्कार कर हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास, पैंतीस हजार का लगाया जुर्माना...

रिपोर्ट-शिवरतन यादव

कौशाम्बी : जनपद में कोखराज थाना क्षेत्र के बिसारा गांव का मृतक के मामा राजकरण दारा थाना कोखराज में लिखित ही दिया कि उसकी भांजी दिनांक 29 अप्रैल 2018 को ग्राम बिसारा में शादी में शामिल होने के लिए आई थी। भादवा गांव के सीता शरण पुत्र बंसी लाल के साथ उसकी शादी की बात चल रही थी सीताशरण के बुलाने पर शादी से करीब 10:00 बजे रात को सीता शरण से मिलने चली गई। उसके बाद उसका कोई पता नहीं चला। अगले दिन सुबह गांव की सरकाई ट्यूबेल के पास खेत की नाली में मृतका की लाश मिली। वादी के तहरीर आधार पर 30 अप्रैल 2018 को मुकदमा पंजीकृत किया गया। विवेचक द्वारा दौरान विवेचना सह अभियुक्त गुड्डन को भी अभियुक्त बनाया गया। मृतक की लाश के पास अभियुक्त सीता शरण की मोबाइल लोकेशन मिली और अभियुक्त की निशादेही पर आला कत्ल ईट भी बरामद की गई। जिससे मारकर मृतका की हत्या की गई थी। अभियुक्त सीता शरण का DNA मृतका के साथ मैच हुआ जिससे यह स्पष्ट हुआ कि मृतका के साथ बलात्कार कर हत्या की गई थी। विवेचक द्वारा आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जिसके बाद मामला विशेष न्यायाधीश अशोक कुमार श्रीवास्तव की अदालत में चला। राज्य की ओर से शासकीय अधिवक्ता शशांक खरे ने कुल 8 गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। गवाहों के बयान सुनने और पत्रावली का अवलोकन करने के बाद न्यायालय द्वारा अभियुक्त सीताशरण को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और कुल 35000 जुर्माना से दंडित किया। जबकि साक्ष्य के अभाव में अभियुक्त गुड्डन को दोषमुक्त कर दिया।

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