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करवरिया बंधु समेत चार को अदालत ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा, 23 वर्षों पूर्व सपा विधायक जवाहर यादव उर्फ पण्डित की हत्याकांड में अदालत ने सुनाया फैसला...

ब्यूरो रिपोर्ट-सुरेश सिंह

प्रयागराज : बहुचर्चित सपा विधायक जवाहर यादव उर्फ पंडित हत्याकांड मामले में करवरिया बंधु समेत चारो आरोपियों को ADJ कोर्ट ने सजा सुनाई है, चारो दोषसिद्ध आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है इस हत्याकांड में पूर्व सांसद कपिल मुनि करवरिया,उनके भाई पूर्व विधायक उदय भान करवरिया, उनके छोटे भाई पूर्व एमएलसी सूरज भान करवरिया और उनके रिश्तेदार रामचंद्र त्रिपाठी को ADJ बद्री विशाल पाण्डेय की कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है ।
ट्रायल कोर्ट ने करवरिया बंधुओं सहित एक अन्य को 31 अक्टूबर को हत्या का दोषी करार दिया था एडीजे कोर्ट ने बहस पूरी होने के बाद 18 अक्टूबर को फैसला सुरक्षित कर लिया था, 31 अक्टूबर को अदालत ने चारों हत्यारोपियों को  दोषी करार दिया था 23 वर्ष पूर्व 13 अगस्त 1996 की शाम 7 बजे जवाहर पंडित की गोलियों से भूनकर सिविल लाइंस में पैलेस सिनेमा और कॉफी हाउस के बीच ब्यस्त इलाके में हत्या हुई थी, इस चर्चित हत्याकांड में हत्यारों ने अत्याधुनिक असलहा एके-47 राइफल का प्रयोग कर सपा बिधायक जवाहर यादव उर्फ पंडित की हत्या की थी ।

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