ब्यूरो रिपोर्ट-जतन सिंह

महोबा : जनपद में 1 फरवरी को जिलाधिकारी अवधेश कुमार तिवारी ने बताया है कि कृषकों को कृषि निवेश आदि क्रय करने हेतु प्रत्येक 04 माह पर दो हजार रूपए की आंशिक वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से संचालित भारत सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत जनपद के लगभग एक लाख किसान आधार संबंधी विसंगति के कारण चौथी किश्त के लाभ से वंचित हैं। इसलिए ऐसे सभी किसान, जिन्हें चौथी किश्त नहीं मिली है, वे अपने नजदीकी लोक वाणी केंद्र पर जाकर इस विसंगति का निवारण करवा सकते हैं।डीएम ने कहा है कि जनपद में इस योजना की प्रथम किश्त 108989,द्वितीय किश्त 101408,तृतीय किश्त 84730 तथा चौथी किश्त 34486 किसानों को उपलब्ध करा दी गयी है।चौथी किश्त काम लोगों को प्राप्त होने का मुख्य कारण आधार एवं नाम का मिसमैच होना है,ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रथम तीन किश्तों को देने में आधार की अनिवार्यता नहीं थी लेकिन अब आधार की अनिवार्यता हो जाने की वजह से यह समस्या आ रही है।उन्होंने कृषि एवं राजस्व विभाग को इन विसंगतियों को दूर करने के निर्देश पूर्व में ही दे दिए हैं,जिसके अनुसार कृषि विभाग द्वारा लगातार किसानों का डाटा मैच किया जा रहा है और चौथी किश्त भेजी जा रही है।
इस सम्बन्ध में तकनीकी जानकारी देते हुए उपनिदेशक कृषि जी राम ने बताया है कि विसंगति को दूर करने के लिए सर्वप्रथम वेबसाइट: www.pmkisan.gov.in को लॉग ऑन करने के पश्चात होम पेज पर स्थित “फार्मर कार्नर” लिंक को क्लिक करें। तत्पश्चात वहाँ दिख रहे पाँच विकल्पों में से “एडिट आधार फेल्योर रिकॉर्ड” पर पुनः क्लिक करें। इसके पश्चात अपना आधार नंबर संबन्धित बॉक्स में डालकर नीचे दिख रहे कैप्चा कोड को सुसंगत बॉक्स में डालकर “सर्च” विकल्प को क्लिक करके समस्त औपचारिकताएँ पूरी करने के पश्चात आधार संबंधी विसंगति का निवारण कर सकते हैं।
उन्होंने किसानों को सुझाव देते हुए बताया है कि आधार संबंधी विसंगति के कारण चौथी किश्त के लाभ से वंचित किसान बताई गई प्रक्रिया के अनुसार विसंगति का अविलंब निवारण करवाएँ। इस संबंध में किसी प्रकार के तकनीकी परामर्श हेतु वे अपने क्षेत्र में तैनात प्राविधिक सहायक, बीटीएम, एटीएम, लेखपाल, पंचायत सेक्रेटरी अथवा अपने संबन्धित विकासखंड क्षेत्र के राजकीय कृषि बीज भंडार पर भी संपर्क कर सकते हैं।
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