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कौशाम्बी पुलिस अधीक्षक ने थाना संराय अकिल पर गैंगरेप के आरोपी अभियुक्तों के दोष सिद्ध होने पर किया प्रेस वार्ता...

ब्यूरो रिपोर्ट-सुरेश सिंह

कौशाम्बी : जनपद में पुलिस अधीक्षक श्री अभिनन्दन के कुशल निर्देशऩ में थाना सरांयअकिल पर पंजीकृत मु0अ0सं0-314/2019 धारा 376(2)(1), 376 (D), 354 (ग) 506, 286 भा0द0वि0 व 3(2)(5), 3(1)(12) एससी-एसटी एक्ट,3/4 पाक्सो एक्ट तथा 7 सीएलए एक्ट एवं 67 आई टी एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्तों 1. मो0 छोटका उर्फ आतंकवादी, 2. बड़का पुत्रगण मो0 इस्माइल व 3.मो0 नाजिम पुत्र उवैस उल्ला निवासी घोसिया थाना सरायअकिल, जनपद कौशाम्बी को मा0 न्यायालय विशेष न्यायाधीश पाक्सो अधिनियम कौशाम्बी से अन्तर्गत धारा 376(2) आईपीसी में 15 वर्ष कारावास 20 हजार रू0 अर्थदण्ड तथा 376डी एवं 3(2)5 एससी एसटी अधिनियम में आजीवन कारावास एवं 50 हजार रू0 अर्थदण्ड धारा 354ग में 2 वर्ष कारावास 2 हजार रु0 अर्थदण्ड तथा 506 भादवि में 2 वर्ष कारावास 2 हजार रू0 अर्थदण्ड तथा 286 भादवि में 6 माह कारावास एवं 1 हजार रू0 अर्थदण्ड और धारा 5(छ)/6 पाक्सो अधिनियम में आजीवन कारावास और 50 हजार रू0 अर्थदण्ड तथा 3(1)द एससी एसटी अधिनियम में 3 वर्ष कारावास, 3 हजार रू0 अर्थदण्ड तथा 3(1)ब एससी एसटी अधिनियम, 3 वर्ष कारावास 3 हजार रू0 अर्थदण्ड, 7 आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम के तहत 6 माह कारावास 2 हजार रू0 अर्थदण्ड तथा धारा 67 क आईटी एक्ट में 2 वर्ष कारावास 50 हजार रू0 अर्थदण्ड से अभियोजन में अथक परिश्रम और प्रभावी पैरवी कराते हुए दिनांक 05/02/2020 को दण्डित कराया गया ।

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