ब्यूरो रिपोर्ट-जतन
महोबा : जनपद में 21 मई 2020 को जिला मजिस्ट्रेट ए के तिवारी ने जनपद के समस्त जनमानस को सूचित किया है कि शासन के निर्देशानुसार ऐसे प्रवासियों, अवरूद्ध प्रवासियों के राशनकार्ड निर्गत किये जाने है, जो राष्ट्रीय खाद्य अधिनियम-2013 के अन्तर्गत आच्छादित नही है अर्थात जिनके राशनकार्ड नही बने है, के अस्थाई राशनकार्ड जारी किये जाने हैं। उन्होंने बताया कि ऐसे राशनकार्डों पर माह मई और जून, 2020 दो माह 05 किलो ग्राम खाद्यान्न प्रति यूनिट 3 किलो ग्राम गेहॅू और 2 किलो ग्राम चावल एवं 1 किलो ग्राम चना प्रतिकार्ड निःशुल्क उपलब्ध कराए जाएंगे।ये भी कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में प्रवासियों, अवरूद्ध प्रवासियों के चिन्हाॅकन का कार्य खण्ड विकास अधिकारियों तथा नगरीय क्षेत्रों में उक्त चिन्हाॅकन, सर्वे कार्य नगरीय निकायों के अधिशाषी अधिकारियों द्वारा किया जायेगा और चिन्हाॅकन उपरान्त आपूर्ति विभाग द्वारा अस्थाई राशनकार्ड जारी किये जायेगे और इन राशनकार्डो पर माह मई और जून, 2020 दो माह का खाद्यान्न एवं चना उपलब्ध कराया जायेगा। डीएम ने जनपद के प्रवासियों, अवरूद्ध प्रवासियों Migrants, Stranded Migrants से अनुरोध किया है कि दिनांक 24 मई 2020 तक प्रत्येक दशा में अपना सर्वे फार्म भरकर ग्रामीण क्षेत्र में खण्ड विकास अधिकारियों एवं नगरीय क्षेत्र में नगरीय निकायों के अधिशाषी अधिकारियों के यहां जमा कर दें, ताकि राशनकार्ड ससमय निर्गत किया जा सके। उन्होंने कहा कि किसी भी असुविधा की स्थिति में सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारियों एवं नगरीय निकायों के अधिशाषी अधिकारियों तथा सम्बन्धित तहसील स्थित आपूर्ति कार्यालय अथवा जिला पूर्ति कार्यालय,से सम्पर्क किया जा सकता है ।
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