ब्यूरो रिपोर्ट-सुरेश सिंह
प्रयागराज : उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के डिसिप्लिनरी कमिटी द्वारा दंपति अधिवक्ता उच्च न्यायालय प्रयागराज नरेंद्र कुमार पांडेय एवं उनकी पत्नी सुधा पांडेय को उनके व्यवसायिक कदाचार में दोषी पाए जाने के कारण दंडित किया गया है, बतादें कि उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के डिसिप्लिनरी कमिटी ने अपने आदेश 28 मार्च 2022 के द्वारा अधिवक्ता दंपति को पांच साल के लिए निलंबित किया है एवं इस दौरान उन्हें देश के किसी भी न्यायालय या न्याय पालिका के सम्मुख वकालत करने से वर्जित किया है, उनका नाम स्टेट रोल ऑफ एडवोकेट्स से पांच साल के लिए निलंबित करने का आदेश किया है यह आदेश शिकायतकर्ता डॉक्टर अरूप बनर्जी के बार काउंसिल में शिकायत करने एवं लंबे समय तक डिसिप्लिनरी कमिटी के सम्मुख वाद के चलने के उपरांत पारित किया गया है, उक्त वकील दंपति डा अरूप बनर्जी एवं उनके परिवार से जुड़े और बदनीयत से उनके वकील एवं सलाहकार बनकर उनसे विश्वासघात करते हुए उन्हें गलत विधिक परामर्श देते रहे जिससे उनको काफी क्षति उठानी पड़ी, उनके मकान के गैरकानूनी कब्जेदार भी बन बैठे, उनके वकील होने के कारण उनके संपत्ति के कागज़ात का मकान ह़डपने के नियत से दुरूपयोग करने लगे थे इस मामले में बार काउंसिल का व्यवसायिक कदाचार के खिलाफ यह एक ठोस कदम है ।
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