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जांच टीम को मिला कटैया घाट पर अवैध खानन, चार पोकलैंड मशीन हुई सीज...

रिपोर्ट-दिवेन्द्र कुमार द्विवेदी 

कौशाम्बी : जनपद में सोशल मीडिया के माध्यम से ग्राम कटैया में बालू का अवैध खनन किये जाने की प्राप्त सूचना प्राप्त होने पर जिलाधिकारी के निर्देशानुसार ग्राम कटैया में संचालित खनन पट्टा क्षेत्रों की संयुक्त जांच उपजिलाधिकारी, चायल, क्षेत्राधिकारी चायल, तहसीलदार चायल और खान निरीक्षक, कौशाम्बी एवं प्रभारी निरीक्षक सरांय अकिल तथा चौकी इंचार्ज कनैली मय पुलिस बल द्वारा की गयी, जाँच के दौरान पाया गया कि ग्राम कटैया में अमन ब्रिक फील्ड प्रोपाइटर श्री जावेद अली के पक्ष में खण्ड संख्या-10/19 से 10/21 रकबा 10.00 हे0 स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र के बाहर उत्तर दिशा की ओर लगभग 50 मीटर की दूरी पर पट्टाधारक श्री जावेद अली द्वारा पोकलैण्ड मशीन और जेसीबी के माध्यम से बालू, मोरम का अवैध खनन करते पाया गया है, जिसकी मौके पर पैमाइस की गयी, पैमाइस के दौरान पाया गया कि प्रश्नगत क्षेत्र की लम्बाई लगभग 65 मीटर, चौड़ाई लगभग 35 मीटर एवं औसत गहराई लगभग 0.6 मीटर, इस प्रकार कुल मात्रा लगभग 1365 घन मीटर का अवैध खनन हुआ पाया गया तथा इससे संटे क्षेत्र में स्थिर जलभराव से खनन किये जाने के चिन्ह पाये गये, इसके अतिरिक्त जांच के समय मौके पर 4 पोकलैण्ड मशीन स्कावेटर को अवैध खनन में संलिप्त होने के कारण थाना सरांय अकिल की अभिरक्षा में दिया गया है पट्टाधारक का यह कृत्य खान एवं खनिज विकास एवं विनियमन अधिनियम 1957 की धारा 4 व 21 तथा उत्तर प्रदेश उपखनिज परिहार नियमावली, 2021 के नियम-3, 42 (ज), 58 व 72 का उल्लंघन एवं दण्डनीय अपराध है, खान एवं खनिज विकास एवं विनियमन अधिनियम 1957 की धारा 4 व 21 तथा उत्तर प्रदेश उपखनिज परिहार नियमावली, 2021 के नियम-3, 42 (ज), 58 एवं 72 का उल्लंघन किये जाने के कारण पट्टाधारक के विरूद्ध सुसंगत धाराओं में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई है ।

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