रिपोर्ट-संदीप कुमार
कौशाम्बी : जनपद में दिनांक 01 जून 2025 को थाना मंझनपुर पर श्री आदर्श त्रिपाठी पुत्र स्वर्गीय अजय त्रिपाठी निवासी आनापुर मंसूराबाद थाना नवाबगंज प्रयागराज द्वारा सूचना दी गयी कि मैं हरियाणा में स्वीगी डिलीवरी ब्वाय का काम करता हूँ, मैं दिनांक 30 मई 2025 को समय रात्रि 09.30 बजे प्रयाग जंक्शन स्टेशन पर उतरा, रात होने के कारण मैं घर नहीं जा सकता था। सोशल मीडिया के माध्यम से आयुष शुक्ला नाम के व्यक्ति से दोस्ती हुयी थी। मैने रात में आयूष से फोन पर बात की तो आयुष शुक्ला ने बोला कि तुम मुण्डेरा मण्डी गेट नं0 01 प्रयागराज पर आ जाओं, हम तुम्हे घर पहुंचा देंगे। आयुष के कहने पर मैं मुण्डेरा मण्डी गेट नंबर 01 पर आ गया। जहां आयुष शुक्ला नें अपने 03 साथियों के साथ गाड़ी में बैठा लिया। उसके बाद पेट्रोल पंप पर मुझसे गाड़ी में तेल भरवाये, उसके बाद करीब 12 बजे संगम ले जाकर नहलाए फिर रात भर इधर उधर घुमाते रहे। सुबह 6 बजे एक घर पर ले गये। जहाँ पर मुझे सुलाया दो लडके मेरे साथ रुके थे। जिसमें आयुष और एक लड़का और था। वहां से अगले दिन 12 बजे आयुष के साथ 3 लोग मुझे Nexon गाड़ी में बैठा कर कौशाम्बी की तरफ ले गये एवं दिन भर इधर-उधर घुमाते रहे। तथा मेरा फोन स्विच आफ करा दिये। मेरा पास जो पैसे थे उसे खर्च करा दिये और बोले कि 20 हजार और कही से मंगवाओ तभी तुम्हे जाने देगे और मुझे पिस्टल दिखा कर आयुष ने कहा कि भागने की कोशिश मत करना। भागे तो तुम्हे जान से मार देंगे। इसके बाद मुझे सिगरेट में कुछ पिला दिया जिससे मैं बेहोश हो गया। जब मैं होश में आया तो गाड़ी महाराजा होटल मंझनपुर के पास खड़ी थी। उसके बाद मुझे होटल में लेकर गये और 2 कमरों में रुके। होटल में भोर में 3 से 4 बजे के करीब पहुँचे थे। मेरे साथ रूम में रूके दोनो लोग जब सो गये तब मैं सुबह करीब 6 बजे मौका पाकर जान बचाने के लिये होटल रुम की खिड़की से नीचे कूदकर भाग गया। पीड़ित के बताने के अनुसार प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मंझनपुर पर मु0अ0सं0 135/2025 धारा 308(5)/127(3)/351(3) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम आयुष शुक्ला पुत्र महेश चन्द्र शुक्ला निवासी मकान नम्बर 273ए/8ए/बी न्याय बिहार कालोनी सुलेम सराय थाना धूमनगंज जनपद प्रयागराज और 03 अन्य पंजीकृत किया गया था। घटना की गम्भीरता को देखते हुये पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार द्वारा पुलिस टीमों का गठन कर घटना का सफल अनावरण करते हुए अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया था ।
पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर आई कार्यवाही में तेजी...
मामले में दिनांक 01 जून 2025 को थाना मंझनपुर पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित 4 अभियुक्तों में आयुष शुक्ला पुत्र महेश चन्द्र शुक्ला निवासी मकान नम्बर 273ए/8ए/बी न्याय बिहार कालोनी सुलेम सराय थाना धूमनगंज जनपद प्रयागराज, लक्ष्य सोनी पुत्र स्वर्गीय सुनील कुमार सोनी निवासी निवासी EWS 16/5 घूंघट गली प्रीतम नगर धूमनगंज प्रयागराज, हिमांशु तिवारी पुत्र अनिलेश तिवारी निवासी कादीपुर थाना मंझनपुर जनपद कौशाम्बी वर्तमान पता 213बी/4 गंगा बिहारी कालोनी टीपी नगर थाना धूमनगंज जनपद प्रयागराज, विभम मिश्र पुत्र कपिल देव मिश्र निवासी डहिया अमिरसा थाना सरायअकिल जनपद कौशाम्बी उम्र हाल पता 43 बी प्रीतम नगर थाना धूमनगंज जनपद प्रयागराज को सिराथू रोड़ महराजा होटल मंझनपुर से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त गाड़ी TATA NEXON और एक अदद पिस्टल 32 बोर, 03 अदद जिन्दा कारतूस, 02 अदद मोबाइल बरामद किया गया है। जिसके बाद विधिक कार्यवाही के पश्चात अभियुक्तों को माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है ।
पुलिस की कड़ाई से पूछताछ में अभियुक्तों ने खोला राज...
पुलिस द्वारा अभियुक्तों से कड़ाई से पूछताछ करने पर अभियुक्त आयुष शुक्ला नें बताया कि मेरी दोस्ती आदर्श त्रिपाठी से सोशल मीडिया के माध्यम से हुयी थी। दिनांक 30 मई 2025 को जब आदर्श प्रयागराज पहुंचकर मुझसे फोन पर बात की तो मैने उसे मुण्डेरा मण्डी गेट नंबर एक पर बुलाया और अपने साथियों के साथ उसे गाड़ी में बैठाकर पैसे के लिये तीन दिन से बंधक बनाकर घुमाता रहा। दिनांक 31 मई 2025 को रात्रि में हमलोगों ने आदर्श त्रिपाठी पर पिस्टल दिखाकर जान से मारने का हवाला देकर उसके अपने सम्बन्धी से पैसा मांगने के लिये कहा तो उसने अपने किसी पड़ोसी से व्हाट्सएप कालिंग के माध्यम से बात कर पैसा मांगा था। पैसा मिल जाते तो हम उसे छोड़ देते, पैसे के लालच में आकर हमलोगों ने यह काम किया है।
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