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सपा विधायक हत्याकांड में आरोपियों को कोर्ट ने सुनाई आजीवन करवास की सजा...

ब्यूरो रिपोर्ट-सुरेश सिंह

प्रयागराज : जनपद में सपा विधायक जवाहर पंडित हत्याकांड मामले में करवरिया बंधु समेत चार आरोपीयों को एडीजे कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इस हत्याकांड में लिप्त पूर्व सांसद कपिल मुनि करवरिया, भाई पूर्व विधायक उदय भान करवरिया, भाई पूर्व एमएलसी सूरज भान करवरिया और रामचंद्र त्रिपाठी को बद्री विशाल पाण्डेय की कोर्ट ने अरोप सिद्ध मानते हुए आजीवन कारावास की सजा दी है। ट्रायल कोर्ट ने करवरिया बंधुओं सहित एक अन्य को 31 अक्टूबर को हत्या का दोषी दिया था। एडीजे कोर्ट ने बहस पूरी होने के बाद 18 अक्टूबर को फैसला सुरक्षित कर लिया था। 31 अक्टूबर को अदालत ने चारों हत्यारोपियों को दोषी करार दिया। बता दें कि 13 अगस्त 1996 की शाम 7 बजे जवाहर पंडित की सिविल लाइंस में पैलेस सिनेमा और काफी हाउस के बीच एके-47 राइफल से हत्या कर दी थी। इस मामले में चार आरोपी बनाए गए थे। जिन्हें कोर्ट ने आरोपी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है ।

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