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दो पहिया वाहनों के वाहन स्वामियों एवं चालकों द्वारा ध्वनि प्रदूषण फैलाने एवं स्टंट करने पर उनके विरूद्ध की जायेगी दण्डात्मक कार्यवाही...

रिपोर्ट- ईश्वर दीन साहू


प्रयागराज : सहायक सम्भागीय अधिकारी(प्रशासन) ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से समस्त दो पहिया वाहनों के वाहन स्वामियों एवं चालकों को सूचित किया है कि सड़क पर दो पहिया वाहनों द्वारा ध्वनि प्रदूषण फैलाना एवं स्टंट करना दण्डनीय अपराध है। मोटर वाहन अधिनियम-1988 की धारा-52 के अन्तर्गत ऐसा करने वाले पर दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी। अनधिकृत उपकरण/साइलेंसर लगवाकर वाहन चलाने पर, वर्कशॉप/गैराज पर अनधिकृत उपकरण/साइलेंसर लगाने पर एवं अनधिकृत उपकरण/साइलेंसर युक्त वाहनों का विक्रय एवं रिपेयर करने पर पहली बार अपराध करने पर 03 माह का कारावास या रू0 10000/- जुर्माना अथवा दोनों एवं दूसरी बार अपराध करने पर 06 माह का कारावास या रू0 10000/- जुर्माना अथवा दोनों के दण्ड का प्रावधान किया गया है।

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