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अपराध से अर्जित की गई दो करोड़ 65 लाख की सम्पत्ति को पुलिस ने किया कुर्क, फर्जी कम्पनी खोलकर करते थे धोखाधड़ी...

ब्यूरो रिपोर्ट-सुरेश सिंह 
 

कौशाम्बी : जनपद में अपराध से अर्जित की गई संपत्ति पर डीएम और एसपी का चाबुक चल गया है अपराध से अर्जित की गई दो करोड़ 65 लाख रुपए की संपत्ति को पुलिस और राजस्व विभाग ने सयुक्त रूप से कुर्क कर दिया, बतादें कि पुलिस अधीक्षक के कुशल निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में जिला मजिस्ट्रेट कौशाम्बी के वाद संख्या 24/2022 कम्प्यूटर वाद संख्या D202202420001066 अन्तर्गत धारा 14 (1) उत्तर प्रदेश गैंगेस्टर एक्ट के तहत उत्तर प्रदेश गैंगेस्टर एक्ट थाना मंझनपुर बनाम रघुराज सिंह यादव पुत्र सूर्यभान सिंह यादव निवासी कोर्रई थाना मंझनपुर आदि 3 नफर मे पारित आदेश दिनांक 15 सितंबर 2022 के अनुपालन में खाता संख्या 81 गाटा संख्या 55 कुल रकबा 0.424 हेक्टेयर कीमत करीब 40 लाख रुपये, सिराथू रोड पर ग्राम कोर्रई में आवासीय घर जिसकी अनुमानित कीमत करीब 75 लाख रुपये एवं खाता संख्या 81 गाटा संख्या 55 कुल रकबा 0.424 हेक्टेयर भूमि पर स्थापित सन्त इण्टरनेशनल पब्लिक स्कूल कोर्रई सिराथू रोड मंझनपुर जिसकी अनुमानित कीमत करीब 1 करोड 50 लाख रुपये को ब्लाक शिक्षा अधिकारी जवाहरलाल यादव, कानूनगो बजरंग प्रसाद की उपस्थिति में रोशन लाल प्रभारी निरीक्षक थाना महेवाघाट मय हमराह कर्मचारी गण द्वारा नियमानुसार कुर्क कर बतौर सील सर्वमुहर किया गया ।

इन दिनों उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1986 के गैंगस्टरों पर कार्यवाही कराई जा रही है, इसी क्रम में अभियुक्तगण रघुराज सिंह यादव पुत्र सूर्यभान सिंह यादव निवासी कोर्रई थाना मंझनपुर, शिवराज सिंह यादव उर्फ आदित्यराज सिंह यादव पुत्र सूर्यभान सिंह यादव निवासी कोरई थाना मंझनपुर, धनराज सिंह यादव उर्फ धर्मराज सिंह पुत्र सुर्यभान सिंह यादव निवासी कोर्रई थाना मझनपुर के द्वारा पर्ल डाइट इन्फ्राकेयर प्राईवेट कम्पनी खोलकर लोगों से धोखाधड़ी से अपराध कारित करके अर्जित किये गये धन से उक्त संपतियां बनायी गयी थी जिन्हें पुलिस ने कुर्क करा दिया है ।

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