ब्यूरो रिपोर्ट-सुरेश सिंह
कौशाम्बी : जनपद में रविवार के दिन भरवारी स्थित एक पटाखा फैक्ट्री में अचानक आग लगने से ब्लास्ट हो गया जिसके बाद चारों और लाशें पड़ी हुई थी घटना का मंजर देखने के बाद वहां मौजूद लोगों के आंसू निकल पड़े, वहीं अब तक मिली जानकारी के मुताबिक 9 लोगों की इस ब्लास्ट में मौत हो चुकी है साथ ही दर्जनों लोग जीवन मौत से जूझ रहे हैं, नियमों की अनदेखी करते हुए प्रशासन के नाक के नीचे पटाखा फैक्ट्री का संचालन किया जा रहा था, जिसकी वजह से यह बड़ा हादसा हुआ है, अब पढ़िए पटाखा बनाने वाली फैक्ट्री को लाइसेंस कैसे मिलता है और इसके क्या नियम हैं बताते चलें कि पटाखे बनाने वाली फैक्ट्रियों को केंद्र सरकार के एक्सप्लोसिव विभाग के साथ-साथ बाकी विभागों से भी क्लियरेंस लेनी पड़ती है ।
जब तक बाकी विभाग अपनी क्लियरेंस नहीं देते, तब तक डिप्टी कमिशनर इनके लाइसेंस जारी नही कर सकते हैं और सेफ्टी नियम पूरे होने के उपरांत लाइसेंस जारी किया जाता है पटाखे बनाने का लाइसेंस लेने के लिए कम से कम एक एकड़ ज़मीन होनी चाहिए, इस ज़मीन के आस-पास कोई रिहायश नहीं होनी चाहिए, जिस स्थान पर पटाख़ा फैक्ट्री लगानी है उसके आगे या पीछे 100 मीटर तक कुछ नहीं होना चाहिए पटाखा फैक्ट्री में काम करन वाले फ़ोरमैन के पास एक्सप्लोसिव विभाग का लाइसेंस होना चाहिए जिस कमरे में पटाख़े पैक किये जाते हैं उस कमरे से दूसरे कमरे में तीन मीटर से 9 मीटर तक ही दूरी होनी चाहिए और इस कमरे में बिजली की तार, गैस सिलेंडर, माचिस यहां तक कि मोबाइल भी नहीं लेकर जाया जा सकता है ।
पटाख़े बनाने वाले कारीगरों का मेडिकल करवाना ज़रूरी है लेकिन भरवरी के खल्लाबाद में स्थित इस पटाखा फैक्ट्री में नियमों का पालन नहीं हो रहा था और नियमों के विपरीत पटाखा फैक्ट्री का संचालन बीते कई वर्षों से बेखौफ तरीके से हो रहा था जिसकी वजह से यह दर्दनाक हादसा हुआ जिसमे कई निर्दोष मजदूरों की जान गई है ।
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