ब्यूरो रिपोर्ट-सुरेश सिंह
प्रयागराज : जनपद में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के विधायक अब्बास अंसारी को बड़ी राहत दी है। न्यायमूर्ति समीर जैन की एकलपीठ ने हेट स्पीच मामले में उनकी दोषसिद्धि रद्द कर दी और साथ ही उनकी विधानसभा सदस्यता बहाल करने का आदेश दिया। गौरतलब है कि मऊ की एमपी/एमएलए विशेष अदालत ने अब्बास अंसारी को 2022 विधानसभा चुनाव के दौरान दिए गए भाषण को लेकर दोषी ठहराया था। कोर्ट ने उन्हें आईपीसी की धारा 153-ए (समुदायों में वैमनस्य फैलाना) और धारा 189 (लोक सेवक को धमकी) में दो साल की सजा, धारा 506 में एक साल की सजा तथा धारा 171-एफ (चुनाव में अनुचित प्रभाव) में छह महीने की सजा सुनाई थी। सभी सजाएं साथ-साथ चलनी थीं।
मामला उस भाषण से जुड़ा था जिसमें अब्बास ने चेतावनी दी थी कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो राज्य के अधिकारियों को परिणाम भुगतने होंगे। स्पेशल कोर्ट के फैसले को उन्होंने अपर सत्र न्यायाधीश के समक्ष चुनौती दी थी, लेकिन पांच जुलाई को वह प्रार्थना पत्र खारिज हो गया। इसके बाद हाईकोर्ट में पुनरीक्षण याचिका दाखिल की गई थी। हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद अब्बास अंसारी की विधानसभा सदस्यता बहाल हो गई है जो उनके राजनीतिक करियर के लिए बड़ी राहत मानी जा रही है।
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