रिपोर्ट-राकेश मिश्रा
कौशाम्बी: जनपद में वर्ष 2007 के एक गंभीर नशा तस्करी के मामले में आज बड़ा फैसला आया है। थाना सैनी क्षेत्र के एक मामले में गिरफ्तार अभियुक्त बच्चा पासी पुत्र ललवा निवासी हौलीपर कस्बा सिराथू थाना सैनी को माननीय न्यायालय सीजेएम कौशाम्बी द्वारा दोषी करार देते हुए सजा सुनाई गई है। बताया गया कि दिनांक 10 नवंबर 2007 को थाना सैनी पुलिस ने बच्चा पासी के कब्जे से डायजापाम की 1000 गोलियां (लगभग 5000 मिलीग्राम) बरामद की थीं। इस मामले में मु0अ0सं0 488/2007 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया था। मामले की विवेचना के उपरांत पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में दाखिल किया गया था। शासन की प्राथमिकता वाले जघन्य अपराधों में से एक माने जाने वाले इस प्रकरण में पुलिस अधीक्षक कौशाम्बी के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल के माध्यम से प्रभावी पैरवी कराते हुए अभियुक्त को उसकी जेल में बिताई गई अवधि एवं 5000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।
प्रभावी पैरवी से न्याय हुआ संभव...
जिले में एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज मामलों में यह एक अहम सफलता मानी जा रही है। शासन के निर्देशानुसार गम्भीर अपराधों में दोषियों को सजा दिलाने के लिए जिला पुलिस लगातार सक्रियता से पैरवी कर रही है।
पुलिस अधीक्षक कौशाम्बी की सराहना...
जनपद के नागरिकों ने इस फैसले पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि इस तरह के मामलों में न्याय सुनिश्चित करना नशा तस्करी जैसे अपराधों पर अंकुश लगाने में सहायक होगा।
0 Comments