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अक़बरपुर में हाईकोर्ट के आदेश की अनदेखी, सिविल विवादित भूमि पर प्रशासनिक कार्यवाही से मचा बवाल...

रिपोर्ट-घनश्याम कुमार 

प्रयागराज : जनपद के अकबरपुर मिर्जापुर गांव स्थित प्लॉट संख्या 28 को लेकर चल रहे भूमि विवाद में प्रशासनिक हस्तक्षेप को लेकर गंभीर आरोप सामने आए हैं। मामला वर्तमान में सिविल न्यायालय में विचाराधीन होने के बावजूद उप-मंडल मजिस्ट्रेट (SDM) और राजस्व टीम द्वारा कथित रूप से कार्यवाही किए जाने से विवाद और गहरा गया है। पीड़ित पक्ष के अनुसार, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 16 दिसंबर 2025 को रिट याचिका संख्या 44203/2025 (रमेश व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य) में स्पष्ट निर्देश दिया था कि जब कोई मामला सिविल न्यायालय में लंबित हो, तो जिला प्रशासन और राजस्व अधिकारी बिना न्यायालय की अनुमति कब्जे से संबंधित मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इसके बावजूद आरोप है कि 18 मार्च 2026 की शाम करीब 5 बजे SDM अभिषेक सिंह, नायब तहसीलदार कुशवाहा, लेखपाल सुधीर कुमार व मनीष कुमार सहित अन्य अधिकारी भारी पुलिस बल और PAC के साथ विवादित स्थल पर पहुंच गए और कार्यवाही की। पीड़ित पक्ष का कहना है कि इस दौरान उन्हें कोई पूर्व सूचना नहीं दी गई और न ही कार्यवाही से संबंधित कोई वैध आदेश दिखाया गया।

घटना के दौरान कुछ स्थानीय प्रभावशाली व्यक्तियों की मौजूदगी भी पीड़ित के आरोपों में बताई गई है। जिन पर विपक्षी पक्ष के समर्थन में दबाव बनाने का आरोप है। शिकायतकर्ता का कहना है कि यह पूरी कार्रवाई दुर्भावनापूर्ण तरीके से उनके कब्जे को हटाने के उद्देश्य से की गई। पीड़ित पक्ष ने इस मामले को उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाते हुए संबंधित अधिकारियों के खिलाफ जांच और कार्यवाही की मांग की है। वहीं, इस पूरे प्रकरण की वीडियो रिकॉर्डिंग भी साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किए जाने की बात कही गई है। मामले को लेकर प्रशासनिक स्तर पर अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

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