महोबा : जिले में रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष नियमावली-2015 के अंतर्गत जघन्य अपराधों से पीड़ित महिलाओं एवं बालिकाओं को क्षतिपूर्ति प्रदान किए जाने के संबंध में जिला संचालन समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न धाराओं से संबंधित 74 प्रकरणों पर विचार-विमर्श किया गया।जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में शुक्रवार को अपराह्न 3 बजे कैम्प कार्यालय, महोबा में आयोजित बैठक में समिति के सदस्यों ने सभी प्रकरणों का बारीकी से अवलोकन किया। जांच और योजना की निर्धारित शर्तों के आधार पर समिति ने 62 प्रकरणों में क्षतिपूर्ति की धनराशि स्वीकृत करने का निर्णय लिया। वहीं, योजना की निर्धारित शर्तें पूरी न होने के कारण 12 प्रकरणों को निरस्त कर दिया गया।रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष योजना के तहत भारतीय न्याय संहिता (पूर्व में आईपीसी) एवं पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत विभिन्न नौ धाराओं से संबंधित जघन्य अपराधों से पीड़ित महिलाओं एवं बालिकाओं को एक लाख रुपये से लेकर 10 लाख रुपये तक की क्षतिपूर्ति प्रदान किए जाने का प्रावधान है।बैठक में जिलाधिकारी के अलावा अपर पुलिस अधीक्षक महोबा, मुख्य विकास अधिकारी, वरिष्ठ कोषाधिकारी, वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी, डॉ. एसके वर्मा नोडल अधिकारी (चिकित्सा), जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के प्रतिनिधि, जिला प्रोबेशन अधिकारी सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे।
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