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मुख्तार अंसारी पर हत्या का आरोप हुआ सिद्ध, कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा, लगाया जुर्माना....

रिपोर्ट-न्यूज़ एजेंसी 

वाराणसी : जनपद में 32 साल पुराने अवधेश राय हत्याकांड में वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया है, मामले में अब तक वाराणसी और प्रयागराज में मुकदमे की सुनवाई हुई है, लहुराबीर क्षेत्र में तीन अगस्त 1991 को पूर्व विधायक अजय राय के बड़े भाई अवधेश राय की घर के बाहर दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, अजय राय ने इस हत्याकांड को लेकर मुख्तार अंसारी, पूर्व विधायक अब्दुल कलाम, भीम सिंह, कमलेश सिंह, राकेश न्यायिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था ।

विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए अवनीश गौतम की अदालत में लंबित मुकदमे में सुनवाई की प्रक्रिया पूरी होने पर अदालत ने उक्त मुकदमे में फैसले के लिए पांच जून की तिथि मुकर्रर की थी, कोर्ट के इस फैसले से अजय राय के परिवार को जहां न्याय मिला है वही उन्हें संतोष भी प्राप्त हुआ है अजय राय के भाई ने कोर्ट के सामने माथा टेककर न्यायालय को इस न्यायिक फैसले के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया है ।

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