Ticker

6/recent/ticker-posts

सराय अकिल में पुलिस मुठभेड़, इनामी गोतस्कर पैर में गोली लगने से हुआ घायल...

रिपोर्ट-जैगम हलीम 

कौशाम्बी : सराय अकिल थाना क्षेत्र में गोवध के मामले में वांछित 25 हजार रुपये के इनामी आरोपी समेत चार आरोपियों को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार मुठभेड़ के दौरान एक आरोपी के पैर में गोली लगी, जबकि दो अन्य आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। उनकी तलाश जारी है। पुलिस के मुताबिक 24 जून 2026 को पनारा गोपालपुर गांव में गोमांस पकाए जाने की सूचना पर छापेमारी की गई थी। मौके से तीन महिलाओं को कथित गोमांस के साथ गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था, जबकि चार आरोपी फरार हो गए थे। इस मामले में थाना सराय अकिल में गोवध निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था और फरार आरोपियों पर 25-25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया था। रविवार देर रात पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि मामले से जुड़े आरोपी उस्मानपुर-हसनपुर लिंक मार्ग स्थित पुरखास के आम के बाग में मौजूद हैं और गोकशी की तैयारी कर रहे हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घेराबंदी की तो आरोपियों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की, जिसमें मो. अरशद उर्फ छेद्दन निवासी पनारा गोपालपुर के पैर में गोली लग गई। इसके बाद पुलिस ने घायल आरोपी समेत सुन्ने उर्फ इलियास, नफीस और फखरुल को गिरफ्तार कर लिया, जबकि दो आरोपी फरार हो गए।

पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक देशी तमंचा .315 बोर, दो खोखा कारतूस, एक जिंदा कारतूस, दो चापड़, एक चाकू, रस्सी, लकड़ी का गुटका, एक बछड़ा, टॉर्च तथा 1560 रुपये नकद बरामद किए हैं। घायल आरोपी को उपचार के लिए जिला अस्पताल मंझनपुर भेजा गया। पुलिस के अनुसार पूछताछ में आरोपियों ने 24 जून की गोकशी की घटना में शामिल होने और रविवार रात भी एक बछड़े को काटने की तैयारी करने की बात स्वीकार की है। हालांकि, यह पुलिस का दावा है जिसकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।

पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ गोवध निवारण अधिनियम, भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) तथा आर्म्स एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर अग्रिम विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार मुख्य आरोपी मो. अरशद के खिलाफ पहले से भी कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं।

Post a Comment

0 Comments