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पति की मौत के मामले में अदालत का फैसला, पत्नी को 5 साल की सजा...

रिपोर्ट-प्रदीप कुमार 

कौशाम्बी : पति-पत्नी के बीच हुए विवाद में पति की मौत के मामले में अदालत ने अभियुक्ता सुनीता देवी को पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही न्यायालय ने उस पर एक हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। मामला वर्ष 2021 का है। पुलिस के अनुसार, 03 जनवरी 2021 को थाना सैनी क्षेत्र में पति-पत्नी के बीच विवाद हुआ था, जिसमें पति सुरेश की मृत्यु हो गई थी। मामले में प्राप्त तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 02/2021, धारा 304 भादवि के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने मामले की विवेचना पूरी करने के बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। मुकदमे की सुनवाई के दौरान पुलिस की ओर से प्रभावी पैरवी की गई। शासन द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत पुलिस अधीक्षक कौशाम्बी के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल द्वारा मामले की लगातार पैरवी की गई।

इसके बाद 15 सितंबर 2026 को जनपद कौशाम्बी की अदालत ने अभियुक्ता सुनीता देवी पत्नी स्व. सुरेश, निवासी काजीपुर, थाना सैनी, जनपद कौशाम्बी को दोषी ठहराते हुए पांच वर्ष के कारावास तथा एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। पुलिस के अनुसार, न्यायालय में प्रभावी पैरवी के चलते गैर इरादतन हत्या के इस मामले में अभियुक्ता को सजा दिलाई गई।

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