ब्यूरो रिपोर्ट-सुरेश सिंह
कौशाम्बी : जनपद में प्रयागगाज जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर सोमवार को पूरामुफ्ती पुलिस ने कौड़िहार ब्लाक प्रमुख और अंतर्राज्यीय गोतस्कर मुजफ्फर की 10 करोड़ की अचल संपत्ति को कुर्क कर दिया है, इसके लिए क्षेत्र में डोल बाजे के साथ मुनादी भी कराई गई जिसके बाद गैंगस्टर एक्ट के तहत पूरामुफ्ती पुलिस ने गोतस्कर मुजफ्फर की चरवा थाना क्षेत्र के भीटी देहमाफी गांव स्थित 4 करोड़ रुपए कीमत के अमरूद की बाग को कुर्क कर दिया, इसके साथ ही कोखराज थाना क्षेत्र के भीखमपुर गांव मे करीब 6 करोड़ रुपए कीमत के प्लाट को भी कुर्क किया गया, इस दौरान एसडीएम चायल मनीष कुमार यादव समेत अन्य कर्मचारियों की मौजूदगी में प्रयागराज पुलिस द्वारा कुर्की की कार्यवाही की गई है, कुर्क की गई संपत्ति कुख्यात गोतस्कर ने अपने भाई अकरम के नाम पर लिया था, कुख्यात गोतस्कर मुजफ्फर समाजवादी पार्टी का कौड़िहार ब्लाक का ब्लाक प्रमुख है मुजफ्फर ने जेल में रहकर ब्लाक प्रमुख का चुनाव जीता था अभी भी वह जेल में बंद है, आगे की जानकारी में अधिकारियों ने बताया कि अपराधी गोतस्कर मोहम्मद मुजफ्फर के द्वारा अपराध जगत से अर्जित की गई संपत्ति पर एक बार फिर से योगी सरकार का बुलडोजर चलाया गया है, मुजफ्फर की संपत्ति को खोज खोजकर नेस्तनाबूत किया जा रहा है, पुलिस अधीक्षक जनपद प्रयागराज के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर के पर्यवेक्षण ऐर क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक धूमनगंज राजेश कुमार मौर्या मय पुलिस टीम एवं उपजिलाधिकारी चायल जनपद कौशाम्बी के नेतृत्व में राजस्व टीम की उपस्थिति में जिला मजिस्ट्रेट निर्णित कुर्की का आदेश जारी किया गया, बताते चलें कि प्रयागराज के नामजद अभियुक्त मोहम्मद मुजफ्फर पुत्र स्वर्गीय मुख्तार अहमद निवासी बेगम बाजार थाना पूरामुफ्ती जनपद प्रयागराज निवासी चफरी थाना नवाबगंज प्रयागराज द्वारा अपराध जगत से अर्जित धन से अपने भाई मोहम्मद अकरम और उसकी पत्नी गुलिस्ता बानो के नाम तहसील चायल जनपद कौशाम्बी में क्रय की गयी अचल सम्पत्ति को नियमानुसार गैंगस्टर एक्ट की धारा 14 (1) के अन्तर्गत कुर्क किये जाने की आवश्यक कार्यवाही की गयी है उक्त सम्पत्ति की अनुमानित कीमत करीब 10 करोड़ रुपये है, दिनांक 1 नवम्बर 2018 को थाना धूमनगंज पर 1 डीसीएम में 1800 किग्रा0 प्रतिबन्धित गौ मांस पकड़ा गया था जिसके सम्बन्ध में थाना धूमनगंज में मुकदमा पंजीकृत किया गया था, गौ हत्या सहित विभिन्न धाराओं में मुजफ्फर आदि के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया था मुजफ्फर उपरोक्त के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया था, मुकदमा की विवेचना संकलित साक्ष्य से अभियुक्त मोहम्मद मुजफ्फर द्वारा अपने साथियों के साथ संगठित गिरोह बनाकर गौ मांस तस्करी और पुलिस पार्टी पर जानलेवा हमला करने के संबंध में थाना पूरामुफ्ती जनपद प्रयागराज में गैंगस्टर एक्ट पंजीकृत किया गया, विवेचना के दौरान हिस्ट्रीशीटर अपराधी मुजफ्फर द्वारा अपराध जगत से अर्जित सम्पत्ति को चिन्हित कर गैंगस्टर एक्ट की धारा 14 (1) के तहत कुर्क करने की कार्यवाही की जा रही है, गौ तस्कर अपराधी मुजफ्फर थाना पूरामुफ्ती का हिस्ट्रीशीटर अपराधी है इसका मुख्य पेशा गो तस्करी है पूर्व में प्रयागराज पुलिस द्वारा दिनांक 5 अगस्त 2022 को मोहम्मद मुजफ्फर के भाइयों एवं सगे सम्बन्धियों की 16 संपत्तियां अनुमानित कीमत 4 करोड़ 85 लाख 45 हजार 350 रुपये तथा दिनांक 16 सितंबर 2022 को बेला नगर सांई मंदिर कालोनी नगर निगम जोन 6 स्थित 2 अचल संपत्तियां अनुमानित कीमत 11.5 करोड़ रुपये को कुर्क किया जा चुका है, मुजफ्फर द्वारा अपराध जगत से अर्जित अन्य सम्पत्तियो की खोजबीन कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जाएगी, कुर्क की गयी अचल सम्पत्ति का विवरण गाटा सं0 571 रकबा 0.6678 हे0 मौजा भीटी देहमाफी तहसील चायल जनपद कौशाम्बी, खाता सं0 376 व 377 रकबा 14.5 विस्वा मौजा भीखनापुर तहसील चायल जनपद कौशाम्बी, खाता सं0 73 गाटा सं0 112 रकबा 5 बिसवा मौजा भिखनापुर तहसील चायल कौशाम्बी की संपत्तियों को कुर्क किया गया है ।
0 Comments