रिपोर्ट-ईश्वर साहू
कौशाम्बी : जनपद में थाना पूरामुफ्ती अन्तर्गत अभियुक्त द्वारा वादी की पुत्री को दहेज की मांग को लेकर जलाकर मार डालने के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 90/18 धारा 498ए/304बी भादवि व 3/4 डीपी एक्ट पंजीकृत किया गया था, जिसके अभियुक्त सोनू पुत्र हरिजीवन निवासी मलाक मोहिउद्दीनपुर थाना पूरामुफ्ती जनपद कौशाम्बी को दिनांक 18 मई 2023 को माननीय न्यायालय एडीजे, एफटीसी 1 जनपद कौशाम्बी द्वारा शासन की प्राथमिकता के आधार पर गम्भीर एवं जघन्य अपराधों में पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाने के क्रम में प्रभावी पैरवी कराते हुए मानिटरिंग सेल के माध्यम से 8 वर्ष सश्रम कारावास तथा 12,000 रूपये के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया है अर्थ दण्ड समयानुसार नहीं अदा करने पर 9 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनायी गयी ।
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