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अनजान महिला को डार्लिंग कहना अपराध, हाईकोर्ट ने कहा कहने वाले को जेल जाना पड़ेगा...

रिपोर्ट-न्यूज़ एजेंसी 

कलकत्ता : एक शख्स नशे की हालत में पकड़े जाने के बाद एक महिला पुलिस अधिकारी यानी मामले में शिकायतकर्ता से पूछा था कि क्या डार्लिंग चालान करने आई हो क्या, इस जज ने फैसला सुनाते हुए कहा है कि सड़क पर किसी अज्ञात महिला को चाहे वह पुलिस कॉन्स्टेबल हो या नहीं को डार्लिंग कहकर संबोधित करना अपमानजनक है, मामले पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा है कि अगर किसी शख्स ने किसी अनजान महिला को डार्लिंग कहा तो उसे यौन उत्पीड़न का गुनहगार माना जाएगा और भारतीय दंड संहिता की धारा 354A के तहत उसे जेल जाना पड़ सकता है, बार एंड बेंच की एक रिपोर्ट के मुताबिक, जस्टिस सेन गुप्ता ने धारा 354 ए एक महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने का उल्लेख करते हुए कहा कि आरोपी की महिला पुलिस अधिकारी पर की गई टिप्पणी यौन टिप्पणियों के दायरे में आती है और यह प्रावधान दोषी को सजा का हकदार बनाता है, उन्होंने कहा सड़क पर किसी भी अनजान महिला को चाहे वह पुलिस कांस्टेबल ही क्यों ना हो किसी शख्स द्वारा डार्लिंग कहकर संबोधित नहीं किया जा सकता है ।

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