ब्यूरो रिपोर्ट-सुरेश सिंह
प्रयागराज : होलागढ़ थाना क्षेत्र से एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां थाना प्रभारी पर पद के दुरुपयोग, आपराधिक धमकी और झूठा मुकदमा दर्ज कराने की साजिश जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इस संबंध में पीड़ित पक्ष ने पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट प्रयागराज को लिखित शिकायत देकर निष्पक्ष जांच की मांग की है। शिकायतकर्ता राम सिंह पटेल ने आरोप लगाया है कि उनके पुत्र अभिषेक पटेल के खिलाफ थाना होलागढ़ में वर्ष 2025 में एफआईआर संख्या 0176 भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत दर्ज कराई गई, जो पूरी तरह से फर्जी और मनगढ़ंत है। उनका कहना है कि बिना उचित जांच के ही पुलिस द्वारा चार्जशीट दाखिल कर दी गई, जिससे उनके पुत्र को जेल जाना पड़ा। शिकायत में यह भी दावा किया गया है कि 20 जून 2025 की एक वीडियो रिकॉर्डिंग उनके पास मौजूद है, जिसमें तत्कालीन थाना प्रभारी वीरेंद्र कुमार मिश्रा कथित रूप से धमकी देते और मुकदमा गढ़ने की बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आरोप है कि वीडियो में SHO द्वारा POCSO जैसी गंभीर धाराओं में नाम जोड़ने, समझौते का दबाव बनाने और जातिगत टिप्पणी करने जैसे संकेत मिलते हैं।
शिकायतकर्ता के अनुसार, वीडियो के विभिन्न हिस्सों में थाना प्रभारी कथित तौर पर कहते सुनाई देते हैं कि मैं POCSO में नाम लिखूंगा, जेल जाओगे, तथा अगर लड़का नहीं आया तो शुरुआत उसी को जेल भेजकर करेंगे। इसके अलावा, FIR में विशेष धाराएं जोड़ने और मामले को अपने तरीके से तैयार करने के निर्देश देने के भी आरोप लगाए गए हैं। पीड़ित पक्ष ने अपनी शिकायत में मांग की है कि संबंधित SHO के खिलाफ तत्काल प्राथमिकी दर्ज की जाए और विभागीय जांच शुरू की जाए। साथ ही, जांच पूरी होने तक उन्हें लाइन हाजिर या निलंबित किया जाए। इसके अतिरिक्त, दर्ज मुकदमे की निष्पक्ष पुनः जांच किसी स्वतंत्र एजेंसी या SIT से कराए जाने की भी मांग की गई है।
मामले की गंभीरता को देखते हुए शिकायतकर्ता ने अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने और झूठे आरोप लगाने वालों के खिलाफ भी कानूनी कार्यवाही की मांग की है। फिलहाल, पुलिस विभाग की ओर से इस प्रकरण पर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है।
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